जान लीजिए दुकानदार के लिए जीएसटी नियम 2022-23 ! नहीं तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

किसी दुकानदार के लिए जीएसटी नियम कौन से हैं, इसकी सही जानकारी ना होने के कारण उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर छोटे बिजनेसमैन और आम दुकानदारों को दो समस्याओं से गुजरना पड़ता है। पहली समस्या यह होती है कि, जीएसटी के नियम इतने जटिल बने हैं कि एक आम व्यक्ति उसे आसानी से नहीं समझ पाता है और इसके लिए उसे किसी स्पर्ट की जरूरत पड़ती है।

दूसरी समस्या यह होती है कि एक ईमानदार बिजनेसमैन के मन में भी डर बना रहता है। वह अपनी तरफ से सारे नियम का सही प्रकार से पालन करता है, साथ ही जीएसटी भी समय से भरता है और फिर भी पता नहीं कहाँ पर चूक निकल जाय और वह सजा का भागीदार बन जाये, इस प्रकार का भय भी दुकानदारों को सताता रहता है।

इस प्रकार की तमाम समस्याओं का समाधान आज आपको मिलेगा जिससे आपका डर दूर हो जायेगा तथा दुकानदार के लिए जीएसटी नियम कौन से बने हैं और इसका पालन आपको कैसे करना है इसकी सही जानकारी भी सरल भाषा में मिल जायेगी।

दुकानदार के लिए जीएसटी नियम

सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यदि आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि आप सर्विस प्रोवाइडर है तब आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 लाख रुपए होती है।

इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड प्रदेशों में इसकी लिमिट आधी ही होती है।

यदि आप एक आम दुकानदार हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं है तो आप जीएसटी के झमेले से बच जाते हैं। किंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भी बच गए हैं।

आपके पास सेल्स रजिस्टर तथा स्टॉक रिजिस्टर होना अनिवार्य है। सरल भाषा में बताएं तो आपके पास कितने मूल्य का सामान दुकान या गोदाम में पड़ा है, इसकी लिखित जानकारी होनी चाहिए इसके अलावा, आपने कितनी बिक्री की है इसका भी प्रमाण मौजूद होना चाहिए।

दुकानदार के लिए जीएसटी नियम

हर दुकानदार के लिए इस जीएसटी नियम का पालन करना जरूरी होता है। भले ही आप छोटे दुकानदार हों अपने स्टॉक की सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए।

अब आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब भी आप काफी समस्याओं से बस जाते हैं क्योंकि आप जांचकर्ता के सामने ईमानदार नजर आते हैं।

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इसके अलावा दुकानदार के लिए जीएसटी नियम कहता है कि यदि आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर पहुंचता है तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए यह अनिवार्य होता है।

कभी न करें ये भूल

दुकानदार के लिए जीएसटी नियम जानने के बाद भी यदि कोई चालाकी करता है तथा उसे लगता है कि मेरा टर्नओवर किसी को कैसे पता चलेगा तो इसके दो रास्ते होते हैं।

पहला कि यदि आपने 1 वर्ष के भीतर अपने किसी एक अथवा कई खातों में मिलाकर 40 लाख से ज्यादा जमा कराए हैं, तब इसकी जानकारी बैंककर्मी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं।

इसके अलावा यदि आपने अपना माल थोक विक्रेता से खरीदा है तो उसके सेल्स रजिस्टर अथवा बिल में आप की जानकारी मौजूद रहती है।

कहाँ करें शिकायत

अगर आप इन नियमों का सही से पालन करते हैं और आपको लगता है कि कोई जांचकर्ता मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है तो इसके लिए भी आप अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं।

यदि कोई आपको गलत तरीके से परेशान करने की कोशिश करे तो आपकी उसकी शिकायत जीएसटी कमिश्नर से कर सकते हैं।

इसके अलावा यदि आपको उचित समाधान ना मिले तो आप हाईकोर्ट में भी अपनी याचिका दायर कर सकते हैं।

वास्तव में सरकार जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना पूरे देश में कर रही है। और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है दिसंबर 2023 तक पूरे देश में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हो जायेगी उसके बाद अपनी समस्या का निपटारा आप बहुत आसानी से कर पाएंगे।

भूलकर कर भी न करें ये गलतियाँ

दुकानदार के लिए जीएसटी नियम क्या है आप समझ चुके हैं लेकिन आप अगर कुछ गलतियां नहीं करते हैं तो आपको कोई भी जुर्माना या सजा नहीं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

  • बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप ग्राहक से टैक्स नहीं वसूल सकते हैं।
  • यदि आप फर्जी बिल बनाते हैं तो वह गैरकानूनी माना जाएगा।
  • आपका स्टॉक रजिस्टर बिल्कुल सही होना चाहिए यदि उसमें अंतर पाया जाता है तब भी आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।
  • यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होता है तो 30 दिन के भीतर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं, लेट होने पर भी कार्रवाई की जा सकती हैं।
  • दुकानदार के लिए जीएसटी नियम यह भी कहता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी यदि आप जीएसटी सरकार को नहीं चुकाते हैं तो उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।

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